69 हजार शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट का फैसला 6 मई 2020 आज की इस पोस्ट में मित्रों हम 69 हजार शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले है की हाई कोर्ट का क्या आदेश आया है तो चलिए जान लेते हैं|
उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है| इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सर्कार को रहत देते हुए उसके कट ऑफ बढ़ाने के फैसले को सही बताया है और तीन महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया है|
69 हजार शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट का फैसला
बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक स्चूलों में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए पिछले साल २०१९ में ६ जनवरी को लिखित परीक्षा हुई थी| भर्ती परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65% और अरक्षित वर्ग के लिए 60% कट ऑफ तय किया था| और यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा था|

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पिछली परीक्षा की कटऑफ़
इससे पहले एकल बेंच ने सामान्य वर्ग के लिए 45% और अरक्षित वर्ग के लिए 40% कट of तय करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ सरकार डबल बेंच में गई थी| राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपील पर अदालत ने इस साल 3 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था|
60% और 65% पर होगी भर्ती
कोर्ट का फैसला आने के बाद ये साफ हो गया है की सहायक शिक्षकों की भर्ती सामान्य वर्ग के लिए 65 % यानी की 150 प्रश्न में से 97 प्रश्न सही होने चाहिए| और अरक्षित वर्ग के लिए 60% यानी की 150 प्रश्नों में से 90 प्रश्न सही होने चाहिए| और यही फैसला हाईकोर्ट ने 6 मई २०२० को दे दिया है|
रिजल्ट अलगे सप्ताह
योगी जी ने सहायक शिक्षक भर्ती को तीन महीने के अन्दर पूरा करने का निर्देश दिया है और इसी के चलते इसका परिणाम भाई एक हफ्ते के अन्दर दे दिया जायेगा| और रिजल्ट के आने के बाद आगे की कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी की जाएगी|
काउन्सलिंग होगी ऑनलाइन
काउन्सलिंग से लेकर जोइनिंग की प्रक्रिया सब कुछ इस बार ऑनलाइन ही होगा क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण सभी सरकारी दफ्तर को खोल पाना संभव नहीं है और प्रदेश में शिक्षकों की कमी चल रही है इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है की सभी काम ऑनलाइन कराये जाएँ|
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